प्रधान की पैरवी से तालाब भूमि के अवैध पट्टे खारिज: राजस्व विभाग को लाखों का फायदा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) ब्लॉक नवाबगंज ग्राम पंचायत बघौना की प्रधान श्रीमती विनीता के पति लौहरे शाक्य की पैरवी से ग्राम पंचायत के 42 बीघा तालाब भूमि पर अवैध रूप से किए गए एक दर्जन पट्टे खारिज कर दिये गए हैं। पूर्व प्रधान इंद्रसेन के चाचा शेर सिंह यादव ने वर्ष 1982-83 में इसी तालाब भूमि पर अवैध रूप से एक दर्जन पट्टे करवाये थे। 2 पट्टों की करीब 7 बीघा जमीन पर इंद्रसेन अवैध रूप से जबरन कब्जा किए थे।

पट्टेदार सोबरन सिंह ने इंद्रसेन के विरुद्ध वर्ष 2012 में अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। लौहरे शाक्य की शिकायत पर एसडीएम ने अवैध पट्टों की जांच की। डीएम के आदेश पर एडीएम ने सभी पट्टे खारिज कर दिए थे। इसके बावजूद भी राजस्व अभिलेख में पट्टेदारों के नाम खारिज नहीं किए गए। इस आदेश के खिलाफ अपील किए जाने पर कमिश्नर ने 18 अक्टूबर 2022 को पट्टा निरस्तीकरण के आदेश को सही माना।

बीते दिनों लौहरे ने कमिश्नर के आदेश के साथ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देख कर कार्यवाही किए जाने की मांग की। डीएम ने तुरंत ही इस प्रार्थना पत्र को व्हाट्सएप के जरिए एसडीएम को भेज दिया और फोन पर तुरंत ही गुड वर्क करने को कहा। एसडीएम के आदेश पर पट्टेदारों के नाम राजस्व अभिलेख में खारिज कर तालाब दर्ज किया गया। पट्टे की 30 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल खड़ी है एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार ने बीते दिन गेहूं की फसल की नीलामी कराई।

प्रधान समर्थक लख्मी चंद जाटव ने 2.35 लाख की बोली लगाई। बाद में इंद्रसेन के भतीजे आशीष यादव ने अधिकतम ढाई लाख की बोली लगाई। प्रधान पति लौहरे शाक्य की पैरवी के कारण राजस्व विभाग को ढाई लाख रूपयो़ंं का फायदा हो गया है और 42 बीघा तालाब की भूमि सुरक्षित हो गई है।