हत्या में आजीवन व दुष्कर्म में 20 साल की सजा

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 8 अक्टूबर 26। अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम नगला तबलदार निवासी धनीराम यादव पुत्र परशुराम एवं बड़ा कछपुरा निवासी उदयवीर यादव पुत्र लाखन सिंह को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 20-20 हजार रूपयों का जुर्माना किया है।

दबंग अपराधियों ने शराब पीने के लिए रुपए न दिए जाने के विवाद में वर्ष 2009 में ग्राम सख्योली निवासी शिव सरन नाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में उदयवीर को 3 साल की सजा सुनाकर 10 हजार का जुर्माना किया है।

दुष्कर्मी को सजा

अदालत ने थाना मेरापुर के ग्राम पुनपालपुर निवासी राजीव बाल्मिक पुत्र राकेश को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा सुनाकर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। नशेड़ी राजीव ने वर्ष 2024 में पशु चिकित्सालय के निकट ननिहाल में आई 4 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया था।

अदालत ने थाना कादरीगेट के ग्राम श्याम नगर निवासी दीनानाथ पुत्र सुखवासी लाल को दलित के साथ मारपीट के मामले में 4 साल की सजा सुनाकर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

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