फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) आखिरकार नगरपालिका फर्रुखाबाद द्वारा अदालत में बेहतर ढंग से की गई पैरवी रंग लाई है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक महत्वपूर्ण आदेश में टाइम सेंटर के लिए जारी स्थगन आदेश निष्प्रभावी घोषित कर दिया है। नगर पालिका के ईओ ने आज ही टाइम सेंटर के मालिक कृष्णकांत गुप्ता को नोटिस जारी कर अवगत कराया है कि चौक से रेलवे रोड पर अतिक्रमण अभियान चलाकर सड़क का चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
जिसके क्रम में आपका अवैध अतिक्रमण भी जनहित में हटाया जाना आवश्यक है। नोटिस के जरिए टाइम सेंटर मालिक को सूचित किया गया है कि आप 16 जून 2022 की शाम 5 बजे तक सड़क की भूमि पर अवैध निर्मित अपनी दुकान को स्वयं के संसाधनों से हटा ले। अन्यथा प्रशासन द्वारा अतिक्रमण ध्वस्त करा दिया जाएगा। दुकान को ध्वस्त किए जाने पर होने वाले व्यय की वसूली आप से की जाएगी। यह जानकारी रात 9.15 बजे सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को दी है।