लाखों की नकदी व जेवरात चोरी: 9 लोगों को सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) कोतवाली कायमगंज के ग्राम मद्दपुर निवासी धीरेंद्र के मकान से लाखों की नकदी व जेवरात चुरा लिए गए। धीरेन्द्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि मेरे दो मकान है जिसमें से एक मकान का निर्माण लगभग 15 दिन हो रहा है। मैंने कुछ दिन पूर्व केले व धान बेचे थे जिसके लगभग 2 लाख 90 हजार रूपये पुराने मकान की अलमारी में रखे थे वही दो सोने की चेन, सोने का हार, सोने के छाले. पांच अगूंठी व अन्य जेवरात रखे थे। नये मकान का लेंटर पड़ा था जिस कारण से सभी लोग उसी नये मकान में रात को रूके हुये थे।

आज सुबह लगभग 6 बजे अपने पुराने मकान में गया तो मकान के गेट का ताला टूटा देखा। जिसे देखकर मैं परेशान हो गया और अन्दर जाकर देखा तो अलमारी का लॉक खुला हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरी सूचना पर 112 नम्बर पुलिस व कोतवाली की भी पुलिस मौके पर पहुंची। घर में रखा 2 लाख 90 हजार रूपये व सारे जेवरात व अन्य सामान चोरी हो गया है।


9 अपराधियों को कारावास

अदालतों ने विभिन्न अपराधों के मामले में नौ अपराधियों को सजा सुनाकर जुर्माना लगाया है। अदालत ने थाना व कस्बा राजेपुर राठौरी निवासी कुलदीप पुत्र रामनिवास गुप्ता, सचिन पुत्र रामनिवास गुप्ता, गोलू चौहान पुत्र भूगोल सिंह, संजय पुत्र शिवरतन राजू पुत्र रविशंकर सिंह एवं हरिहरपुर निवासी सोनू पुत्र विनोद सिंह व चन्दन पुत्र अनिल कुमार को जानलेवा हमला कर बलवा करने के मामले में दोषी करार दिया।

प्रत्येक को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 4 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 2012 में धारा 147, 148,149,307,504,506 के तहत थाना राजेपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

अदालत ने थाना राजेपुर के ग्राम विरसिंहपुर निवासी गैंगस्टर आरोपी ऋषिपाल सिंह पुत्र शिवरतन सिंह को अपराध का दोषी पाये जाने पर 6 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित है।

अदालत ने थाना राजेपुर के ग्राम मडैया चाचूपुर निवासी एनडीपीएस के मुकदमे के के आरोपी सुरेन्द्र पुत्र रुपलाल को दोषसिद्ध किया। सुरेंद्र को 6 माह का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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