तीन हत्यारों को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद। (एफबडी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने दोषी हत्यारों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 85- 85 हजार का अर्थ दंड लगाया है। अदालत ने जितेंद्र हत्याकांड के मामले में राज मियाँ उर्फ चीनू पुत्र पुत्तन अली निवासी डाक बंगला थाना कायमगंज, आसिफ उर्फ करू
पुत्र माजिद अली उर्फ छोटे,आदिल पुत्र माजिद अली उर्फ छोटे निवासीगण नूरपुर गढ़िया थाना कम्पिल को दोषी करार दिया था।

आरोपियों ने 6 मई 2008 को थाना कंपिल के ग्राम भोगपुर अतग्गापुर निवासी जितेंद्र सिंह को घर से ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके शव को झाड़ियां में छुपा दिया था। इस मामले में जितेंद्र के पिता गंगा सिंह ने उक्त आरोपियों के अलावा नूरपुर गढिया निवासी बदर पुत्र फारूक अली एवं कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला पटवन गली निवासी छोटू पुत्र धनीराम प्रजापति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

सभी के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया था अदालत ने साक्ष्य के अभाव में छोटू व बदर को रिहा कर दिया। अदालत ने राज मियां को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 3 साल की सजा सुनाकर 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

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