फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) आज निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में छात्रों को वाटर बनवाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्यो को सौंपी गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों में मतदाता साक्षरता क्लब को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थानों में अध्यनरत अर्ह छात्र व छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के संबंध में आज दोपहर बाद कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। आषुतोष कुमार द्विवेदी, जिला निर्वाचन अधिकारी, विनोद कुमार गौड़, मुख्य विकास अधिकारी, अरूण कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजनीकांत, उप जिधिकारी, रविन्द्र सिंह, अपर उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र पाल सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, विश्वनाथन प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षामंत्री अधिकारी, जिला कमाण्डेट आफीसर, एन.सी.सी.जिला मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड,समस्त प्रधानाचार्य, विधालय व महाविद्यालय, सुधीर कुशवाह, स्वीप को-आर्डिनेटर शामिल रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी।साथ ही आयोग द्वारा जारी स्वीप सम्बन्धी निर्देशों को पढ़़कर सुनाया गया। बैठक में उपस्थित समस्त विद्यालय व महाविद्यालयोंकी के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि अपने विधालय में नोडल अधिकारी व ईएलसी क्लव व कैम्पस अम्बेसडर की नियुक्ति न हुई हो तो उनकी नियुक्ति कर सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराये। विद्यालयों में जो छात्र 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या अर्हता तिथि 01-04-2025, 01-07-2025, 01-10-2025 एवं 01-01-2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे। वह प्रारूप- 6 पर अपना आवेदन कर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करें। साथ ही समस्त विधार्थियो को अवगत करायेंगे कि समस्त विधार्थी अपना आवेदन आनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर जाकर प्रारूप-6 भर सकते हैं।
आयु एवं जन्म के लिये मतदाता को निम्न साक्ष्य उपलब्ध कराने होगे। जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज इनमे से कोई एक।
1.सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिका प्राधिकरण/जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
2.पैन कार्ड
3.चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस)
4.सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 या कक्षा 12 का प्रमाण पत्र, यदि इनमें जन्म तारीख प्रर्विष्ट है।
5.भारतीय पासपोर्ट
निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज
1.उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम एक बर्ष)
2.आधार कार्ड
3.राष्ट्रीय/अनुसूचित बैक/डाक घर की वर्तमान पास बुक।
4.भारतीय पास पोर्ट
5.राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बही भी है।
6.रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में)
7.रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वंय के घर की दशा में)
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में समस्त प्रतिभागियों से अपील की, कि अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे या कर चुके मतदाता उपरोक्त मानको के साथ प्रारूप-6 के साथ फार्म में फोटो लगाकर घोषणा पत्र अनुलग्नक- 4 भर कर अधिक से अधिक संख्या में जमा करायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नए वोट बनवाने के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जानकारी दी।








