फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने युवक व उसकी प्रेमिका की हत्या करने वाले चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने थाना कमालगंज के ग्राम सराय मेदा निवासी भैया लाल जाटव के पुत्रों नितिन उर्फ टनियां, नीटू, रतन एवं लालू को हत्या के मामले में दोषी पाया था। आज चारों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 12-12 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया है। राजेपुर सराय मेदा निवासी महावीर ने 6 नवंबर 2022 को उक्त आरोपियों के अलावा कुलदीप के विरुद्ध बेटे व शिवानी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान कुलदीप को मुकदमे से निकला गया।
आरोपी महावीर के बेटे रामकरन को उसके घर से बुलाकर ले गया था। दूसरे दिन रामकरन एवं रतन की बहन शिवानी का शव गांव के खंता नाला में मिला था। रामकरन का शिवानी से प्रेम प्रसंग चल रहा था झूठी शान में बहन व उसके प्रेमी की हत्या करने वाले भाइयों की जिंदगी जेल में कटेगी।
दुष्कर्मी को सजा
अदालत ने थाना जहानगंज के ग्राम घाटमपुर निवासी प्रशांत पुत्र मलखान सिंह को बालिका के दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा सुनाकर 40 हजार का जुर्माना लगाया है। प्रशांत के विरुद्ध वर्ष 2017 में बालिका के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।








