फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज) अदालत ने हिस्ट्रीशीटर भाइयों एवं पिता को सजा सुनाकर जुर्माना लगाया है। दबंग अपराधियों ने अदालत में अधिवक्ता को देख लेने की धमकी दी है। थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला रकाबगंज खुर्द निवासी सुभाष गिहार एवं उनके बेटे टार्जन एवं अमित उर्फ मल्टू तथा विक्की पुत्र विक्रम गिहार ने 19 अप्रैल 2018 को मोहल्ले के सुरेश गिहार के परिजनों के साथ झगड़ा किया था। सुरेश एवं उनके बेटे सुशील ने गाली गलौज करने का विरोध किया था। तभी हमलावरों ने फायरिंग की, जिस इलाके में दहशत मच कर भगदड़ मच गई थी। गोली लगने से सुशील गिहार घायल हो गए थे।
घायल व्यापारी सुशील गिहार के भाई अजय कुमार एडवोकेट ने हमलावरों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध जानलेवा हमला कर दहशत फैलाने एवं धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट भी लगाया था। अदालत ने दोषी पाए गए सभी हमलावरों को 10-10 साल की सजा सुनाकर 15500-15500 रूपयों का जुर्माना लगाया है। मालूम हो शातिर अपराधी टार्जन टॉप 10 की सूची में भी शामिल है। व्यापारी सुशील गिहार ने हमलावरों को सजा होने पर संतोष जाहिर करते हुए न्याय पर भरोसा जताया है।
अदालत में अधिवक्ता धमकाया
अदालत में सजा सुनाए जाने के दौरान अभियुक्तों ने मुकदमे के वादी अजय कुमार गिहार एडवोकेट को जेल से निकलने पर देख लेने की धमकी दी है। धमकी मिलने के कारण अधिवक्ता अजय कुमार काफी भयभीत हो गए। यह घटना दिन के 1.30 बजे की है। अधिवक्ता अजय कुमार ने अदालत को प्रार्थना पत्र देकर घटना से अवगत कराया है।

