फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 21 जुलाई। अदालत ने दुष्कर्मी रामवीर को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना अमृतपुर के ग्राम पिथनापुर निवासी श्रवण उर्फ रामवीर पुत्र फतेह सिंह ने 22 फरवरी 2022 को इलाके की 12 वर्षीय लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया था और उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी। पीड़ित पिता ने रामवीर के विरुद्ध धारा 376 506 व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने आज रामवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 1 लाख 2 हजार का जुर्माना लगाया है। थानाध्यक्ष दर्शन सिंह ने बताया की पुलिस की जबरदस्त पैरवी के करण रामवीर को आजीवन कारावास हुआ है। उप निरीक्षक दर्शन सिंह का आगरा जोन के लिए तबादला हो गया है।
आधा दर्जन जुआरी गिरफ्तार
रेलवे रोड के कार्यवाहक प्रभारी चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे ने नगर के मुहल्ला नवाब न्यामत खां पश्चिम निवासी रोहित वर्मा पुत्र मुन्नालाल सहित आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार कर 4480 रुपये बरामद किए हैं।

