शातिर अपराधी बड़े लला राजपूत को 2 वारदातों में सजा व जुर्माना

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 18 अगस्त। शातिर अपराधी बड़े लला राजपूत को चोरी की 27 वारदातों में सजा सुना कर जुर्माना लगाया है। कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम सातनपुर कोठा निवासी अवधेश शाक्य पुत्र राजाराम ने 23 दिसंबर 2022 को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध घर से 32 लाख रुपयों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में पड़ोसी मोहल्ला श्याम नगर निवासी शिवराम राजपूत के पुत्र बड़े लला उर्फ अहिबरन का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने बड़े लला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आज अदालत ने दोषी पाए जाने पर बड़े लला को 3 साल की सजा सुनाकर 6 हजार का जुर्माना लगाया है।

थाना मऊदरवाजा के ग्राम ढिलावल निवासी नितिन जाटव पुत्र संजू ने 11 अगस्त 2023 को घर से सोने चांदी के जेबरात व 9 हजार रूपयों की चोरी के मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे की जांच में भी बड़े लला का नाम प्रकाश में आया था। अदालत ने चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर बड़े लला को 3 साल की सजा सुनाकर 7 हजार का जुर्माना लगाया है। मालूम हो कि शातिर बड़े लला के कई भाई भी अपराधी है। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गहलोत एवं मऊ दरवाजा थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया की पैरोकार दीपक सैनी एवं विक्रांत की जबरदस्त पैरवी के कारण अपराधी बड़े लला को सजा सुनाई गई है।

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