फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़ ) 15 अक्टूबर 26। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने अनियमिताएं पाए जाने पर खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिससे खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। जिला क्रूस अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने मीडिया को बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर आज बीते दिन विकास खण्ड कमालगंज क्षेत्र में उर्वरक बिकी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मेसर्स छोटे खाद भण्डार खुदागंज के अभिलेख अपूर्ण पाये गये तथा रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड लगा नहीं पाया गया। 1 सितम्बर 2026 को बिकी रजिस्टर का प्रारूप बदलने पर जनपद के सभी खुदरा विक्रेताओं को नये प्रारूप पर रजिस्टर का रख रखाब किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसका अनुपालन नहीं किया।
इस कारण लाइसेन्स निलम्बित किया गया, गौरी खाद भण्डार खुदागंज के संचालक बिना नोटिस चस्पा किये बन्द कर पालाइत हो गये इसलिए उनका लाइसेन्स निलम्बित किया गया। नियमित छापामार कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जनपद को आई०पी०एल० कम्पनी की डी०ए०पी० रेक 15.10.2026 को लगने की सम्भावना है, जिससे जनपद को 1500 मै०टन (30000 बोरी) समितियों पर एवं 1000 मै०टन (20000 बोरी) निजी क्षेत्र के बिकी केन्द्रों पर कुल 2500 मै०टन (50000 बोरी) प्राप्त होगी जो सीधे रैक प्वाइन्ट से सहकारी समितियों व निजी बिकी केन्द्रों को आपूर्ति की जायेगी। मेसर्स पी०पी०एल० कम्पनी की डी०ए०पी० रैक भी 16.10.2026 तक लगने की सम्भावना है, जिससे आवश्यकतानुसार डी०ए०पी० मिलेगी।
लगातार उर्वरकों की आपूर्ति जारी है। वर्तमान में माह अक्टूबर का यूरिया लक्ष्य 5928 मै०टन के सापेक्ष 27672 मै०टन, डी०ए०पी० लक्ष्य 6578 मै०टन के सापेक्ष 10706 मै०टन, पोटास लक्ष्य 2906 मै०टन के सापेक्ष 8297 मै०टन, एनी०पी०के० लक्ष्य 11142 मै०टन के सापेक्ष 22269 मै०टन, सिंगल सुपर फास्फेट लक्ष्य 12112 मै०टन के सापेक्ष 16905 मै०टन की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं है किसानों को उनकी मॉग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध है तथा नियमित उर्वरकों की आवक जारी है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।
जनपद के सभी उर्वरक विकेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी दुकान पर रेटबोर्ड एवं स्टाकबोर्ड में नियमित दुकान में उपलब्ध उर्वरक स्टाक एवं उसके निर्धारित मूल्य का अंकन करना सुनिश्चित करें, तथा स्टाक एवं बिकी रजिस्टर का नियमित रखरखाव करें, साथ ही किसान भाइयों को उर्वरक बिकी की रसीद भी उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्र भ्रमण के समय किसी भी विक्रेता द्वारा उक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना नहीं पाया जाता है, तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरकों का विक्रय किया जाना पाया जाता है, तो सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कृषक भाईयों से अपील की है कि उर्वरक क्रय करते समय अपना आधार कार्ड, खतौनी एवं फार्मर आई०डी० लेकर बिकी केन्द्र पर जायें, यदि किसी कारण से फार्मर आई०डी० नहीं बनी हो तो खतौनी के आधार पर उर्वरक प्राप्त कर सकते है। उर्वरक से सम्बन्धित किसी भी समस्या के आने पर पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम नम्बर 05692-297733 पर किसी भी कार्य दिवस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

