उचित दर दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित: कालाबाजारी में कोटेदार व बेटे पर केस दर्ज

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 5 नवंबर 26। जिलापूर्ति अधिकारी ने राशन की कालाबाजारी के आरोप में उचित दर दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर कोटेदार व उनके बेटे के विरुद्ध आवश्यक वस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया है। विकासखंड शमशाबाद ग्राम पंचायत वाजिदपुर के उचित दर विक्रेता श्रीमती रेशमा देवी द्वारा अपने पुत्र विमलेश के सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित खाद्यान्न के वितरण में बरती गई गम्भीर अनियमिताओ की निरीक्षक के द्वारा गहराई से जांच पड़ताल की गई।

जांच में पता चला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुल अनुदानित खाद्यान्न गेहूं 69.76 कु०, चावल 98.80 कु0, मक्का 46.74 कु0, बाजरा 33.43 कु० एवं चीनी 1.11 कु० की नफानाजायज कमाये जाने के उद्देश्य से कालाबाजारी की की गई। जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में ग्राम पंचायत वाजिदपुर विकास खण्ड शमसाबाद तहसील कायमगंज की उचित दर दुकान का अनुबंध पत्र निलम्बित करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना कोतवाली शमसाबाद में ग्राम पंचायत वाजिदपुर के उचित दर बिकेता श्रीमती रेशमा देवी व उनके पुत्र विमलेश पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

कार्डधारकों की सुविधा के दृष्टिगत जनहित में ग्राम पंचायत वाजिदपुर के समस्त कार्डधारकों/यूनिटों को नजदीकी उचित दर बिकेता दिनेश कुमार से सम्बद्ध कर दिया गया है।

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