दोहरे हत्याकांड में 4 लोगों को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 5 नवंबर 26। अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर दोहरे हत्याकांड के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने हत्याओं के मामले में थाना मेरापुर के ग्राम दुल्लामई निवासी बबलू उर्फ अनिल पुत्र पातीराम, बबलू पुत्र वेदपाल, कैलाश पुत्र स्वर्गीय उल्फत एवं नरेश चंद पुत्र सोनपाल को हत्या के मामले में दोषी पाया है। अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 30- 30 हजार का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में बबलू पुत्र वेदपाल को दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा सुनाकर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। गोलीमार कर पति की हत्या कर देने के मामले में ग्राम दुल्लामई निवासी कौशलेंद्र की पत्नी मिथलेश ने गांव के बबलू उर्फ अनिल, बबलू तथा शिवेंद्र पुत्र लालमन के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिवेंद्र की मौत हो गई। गोली मारकर पति की हत्या किए जाने के मामले में ग्राम दुल्लामई निवासी रक्षपाल की पत्नी मिथलेश कुमारी ने गांव के कैलाश, नरेश चंद, श्रीपाल पुत्र दयाराम एवं गैसिंहपुर निवासी अमर सिंह पुत्र रामचंद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान श्रीपाल एवं अमर सिंह की मौत हो गई। आरोपियों ने 5 मार्च 2007 को एक राय होकर अवैध शस्त्रों से जानलेवा फायरिंग की थी गोली लगने से कौशलेंद्र एवं राजपाल की मौत हो गई थी। बताया गया है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश में होली मिलते समय दोनों पक्षों में गोली बाजी हुई थी। गोली लगने से प्रधान पति का कौशलेंद्र जाटव एवं पूर्व प्रधान रक्षपाल जाटव की मौत हो गई थी।

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