प्रेमी युवक की हत्या करने वाले दो भाइयों सहित 3 को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना 

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) एडीजे चतुर्थ की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में दो भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने थाना मऊदरवाजा के ग्राम रशीदपुर निवासी रामौतार के पुत्रों पिंटू एवं रिंकू तथा अनिल पुत्र सुरेश को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा देकर 1-1 लाख का जुर्माना किया है।

अवैध शस्त्र बरामदी के मामले में रिंकू एवं पिंटू को दो-दो साल की सजा एवं 20-20 हजार का जुर्माना किया गया है। मालूम कि आरोपियों ने वर्ष 2017 में दीपावली के त्यौहार के निकट गांव के संतोष शर्मा की गोली मारकर एवं हसिया से हत्या कर दी थी।

आरोपी भाइयों को संदेह था कि उनकी चाची के साथ संतोष के अवैध संबंध है। हत्या के मुकदमे में थाना मऊदरवाजा के पैरोंकार नितिन कुमार ने काफी पैरवी की, जिसके परिणाम स्वरुप आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है।

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