फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने आरएपीडीआरपी एवं नान आरएपीडीआरपी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की नई सुविधा प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया है। जिसके तहत विभागीय कैश काउंटरों एवं ऑनलाइन माध्यमों पर विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। इस सुविधा के लाभ हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
उक्त माध्यमों द्वारा विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा in-service उपभोक्ताओं हेतु न्यूनतम धनराशि रुपए 100 अथवा पूर्ण बिल धनराशि जो भी कम हो, की सीमा के साथ उपलब्ध होगी। अस्थाई विच्छेदित टीडी संयोजनों के लिए आंशिक भुगतान की सुविधा न्यूनतम कुल बकाया धनराशि का 25% की सीमा के साथ उपलब्ध होगी,आरसीडीसी नियमानुसार देय होगा। प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने बताया की अन्य बिल कलेक्शन एजेंसियों को विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।
तब तक इन एजेंसियों हेतु वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी एवं इन एजेंसियों को विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आंशिक भुगतान की स्थिति में भुगतान की रसीद पर बिल धनराशि एवं भुगतान की राशि दोनों अंकित किए जाने का प्रावधान होगा। आंशिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को माह में एक से अधिक बार भी आंशिक भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्युत बिल बकाया होने की स्थिति में विद्युत वितरण निगम के पास विद्युत संयोजन विच्छेद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
प्रबंध निदेशक ने यह भी चेतावनी दी है कि विद्युत विच्छेदन से बचने के लिए उपभोक्ता अपने बिलों का पूर्ण भुगतान समय से करें। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की नई सुविधा प्रदान की जाने से उपभोक्ताओं में काफी राहत महसूस की है।