फर्रुखाबाद। (एफबीबी डी न्यूज़) अदालत ने भाई के हत्यारे नरसिंह लोधी को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा दी है। थाना मेरापुर के ग्राम देवसनी निवासी नरसिंह ने वर्ष 2019 में अपने बड़े भाई थान सिंह की हत्या कर दी थी। थान सिंह माह फरवरी में रात के समय गेंहू की फसल में पानी लगा रहे थे। उसी दौरान जमीनी रंजिश के कारण नरसिंह ने चादर से गला घोटकर थान सिंह को डाला था था। थान सिंह की पत्नी ने नरसिंह के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने नरसिंह नरसिंह पर 50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।
शस्त्रधारी को सजा
फतेहगढ़ की अदालत ने थाना कमालगंज के ग्राम चाचूपुर निवासी कोतवाल पुत्र रघुवीर दयाल को जेल में बिताई गई अबधि की सजा सुलाकर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। थाना पुलिस में वर्ष 2023 में कोतवाल को अबैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया था।

