फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस का मोहल्ला सिविल लाइन निवासी खालिद उर्फ रज्जू से याराना होने का खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस की पहल से एडीएम की अदालत में रज्जू के विरुद्ध मुकदमा नंबर 891/22 धारा गुंडा एक्ट 3 वर्षों से विचाराधीन है। पुलिस ने मजबूरन रज्जू के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। अदालत को भेजी गई रिपोर्ट में रज्जू पर 13 अभियोग दर्ज होने का उल्लेख किया, लेकिन मुकदमों का पूर्ण विवरण नहीं भेजा।
अदालत ने 24 मई 2024 व 18 जून 2024 को कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस से रज्जू पर दर्ज मुकदमे का विवरण मांगा। बताया जाता है की याराना होने के कारण पुलिस रज्जू के मुकदमों का विवरण अदालत नहीं भेज रही है। जिसके कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने 15 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर रज्जू पर दर्ज मुकदमों से अवगत कराने को कहा है। मालूम कि रज्जू का फतेहगढ़ कचहरी तिराहे के निकट आलीशान ब्लू हैबिन होटल है। जहां पुलिसकर्मी मुफ्त में भोजन करके राजू की मदद करते हैं।
सिविल लाइन निवासी सुधीर दिवाकर ने एफबीडी न्यूज को बताया कि रज्जू के ऊपर डकैती गुंडा एक्ट गैगस्टर आदि संगीन घटनाओं के 21 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसके होटल पर मुफ्त में खाना खाने के कारण अदालत को मुकदमों का विवरण नहीं दे रही है। पुलिस की लापरवाही के कारण बीते साल से फरार रज्जू गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। रज्जू ने डीएम आवास के निकट अवैध रूप से 48 बैनामो से सरकारी जमीन बेच कर करोड़ों रुपयों की कमाई की है। मेरी शिकायत पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने सरकारी अभिलेखों में उक्त भूमि के संबंध में प्रविष्ट फर्जी प्रतीत होनी पाई है। जिसकी जांच कार्रवाई चल रही है।
पीड़ित करेगा गांव से पलायन
थाना कमालगंज के ग्राम मितपुरा निवासी राम संजीवन ने शिकायती पत्र भेज कर पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया है कि गांव के भू माफिया पूर्व प्रधान हरिश्चंद्र, जयपाल एवं बाल किशन ने पट्टा भूमि पर जबरन कब्जा करके जीना दूभर कर दिया है। जिसके कारण वह 12 अगस्त को परिवार सहित गांव से पलायन करेगा और न्याय पाने के लिए कचहरी में धरना देने को विवस होगा।