फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) डीजे कोर्ट ने थाना मऊदरवाजा के ग्राम डाल का नगला निवासी किशनपाल जाटव पुत्र रामदास को हत्या के मामले में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार का जुर्माना किया है। अदालत ने किशनपाल को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 3 साल की सजा देकर 2 हजार का दंड लगाया है। किशनपाल ने 17 अप्रैल 2017 को को अपने भतीजे सुंदरलाल जाटव की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी सुंदरलाल के भाई फूलचंद ने किशनपाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़ित महिला ने पेट्रोल डाला
कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला हाथी खाना निवासी अकरम की पीड़ित पत्नी रूबी ने आज पुलिस कार्यालय में पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। जिससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने महिला को आग लगने से रोक दिया।
रूबी ने पुलिस को बताया की मोहल्ला हाथी खाना निवासी दानिश पुत्र राशिद ने 5 जनवरी 22 को यह कहकर 4 लाख रुपए लिए थे कि मैं प्रतिमाह 5 हजार देंगे। लेकिन उसने रुपए नहीं दिए 15 जुलाई को जब घर पर जाकर रुपए मांगे तो दानिश ने गाली गलौज कर भगा दिया। पुलिस ने दानिश पर तीन माह में रुपए वापस करने का दबाव बनाया है।