बिना लाइसेंस वाले 4 और कोल्ड मालिकों पर केस दर्ज

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) आलू एवं साक भाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बिना लाइसेंस अवैध रूप से लाखों का आलू भंडारण करने वाले 4 और शीतग्रह मालिकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी ने मेसर्स कायमगंज कोल्ड स्टोरेज के मालिक के विरुद्ध दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि दिनांक 3.08.2024 के द्वारा शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण वर्ष 2024 के लिये प्रस्तुत की गई पत्रावली में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने की आपत्ति का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

परन्तु शीतगृह स्वामी द्वारा आज तक शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु पत्रावली में लगाई गयी आपत्ति का निस्तारण कर कार्यालय में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। जबकि शीतगृह स्वामी द्वारा कृषकों का लाखों रूपए का आलू अवैध रूप से भण्डारण कर लिया गया है। जो उ0 प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अध्याय 8 की धारा 37 का उल्लघंन है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर को सम्बन्धित शीतगृह के विरुद्ध प्रथम प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की गयी है।

इसी तरह अन्य पांच शीतग्रह मालिकों के विरुद्ध भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हामिद कोल्ड़ स्टोरेज जहानगंज, स्वामी आत्मानन्द सरस्वती कोल्ड स्टोरेज ग्राम रुनी चुरसाई थाना जहानगंज, मां गायत्री कोल्ड स्टोरेज कस्बा व थाना जहानगंज, रशीद कोल्ड स्टोरेज कस्बा व थाना जहानगंज, अयूब कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर अवैध रूप से आलू का भंडारण करने का आरोप है।

error: Content is protected !!