फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) न्यायालय एफटीसी प्रथम कोर्ट ने कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम पपियापुर निवासी दोष सिद्ध आरोपी अकबर बादशाह पुत्र लुकमान 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 56500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अकबर के विरुद्ध वर्ष 2022 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जेवरात लेकर युवती गायब
नगर के मोहल्ला पल्ला वैरी वाली गली निवासी शाहरुख खां पुत्र नबाव मोहल्ला हाता रोशन खां का निवासी 19 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया। 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जाते समय युवती अपनी मां के जेवरात भी ले गई। पीड़ित मां ने शाहरुख के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।
युवक का हाथ तोड़ा
थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला गढी अशरफ अली निवासी अमित कुमार पुत्र रामनरेश का का दबंगों ने हाथ तोड दिया। अमित ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 12 अक्टूबर को घर के बाहर कुछ लोग झगड़ा फसाद कर रहे थे। मैने उपरोक्त लोगो को अपने घर के बाहर झगड़ा फसाद करने से मना किया, नहीं माने तो 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर सभी मौके से भाग गये।
पुलिस के वापस चले आने के बाद कमल पुत्र दिनेश निवासी मोहल्ला नबाव न्यामत खां पश्चिम, सौरभ पुत्र रवी निवासी सर्वोदय नगर, आकाश पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी ग्राम कुइयांबूट, मानू पुत्र निवासी धर्मशाला गढी अशरफ अली अपने कई अन्य लोगो के साथ लाठी डन्डे लेकर आये। जिन्होंने गन्दी गालियां दी गाली देने से मना पर लाठी डन्डों से पीटा है। मारपीट में चोटे आई है अपना इलाज कराता रहा एक्सरे कराया तो डाक्टर ने दाहिने हाथ में फैक्चर बताया है। यह घटना लगभग 11 बजे रात की है। हमलावरों ने रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी है। अमित सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य करता है।