फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) एडीजे प्रथम कोर्ट ने राघवेंद्र और कल्पू को दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा सुनाकर 62 हजार का जुर्माना लगाया है। थाना कपिंल के ग्राम जिजौटा बुजुर्ग निवासी बृजनंदन के पुत्र कल्पू ने वर्ष 2022 में घर में घुसकर दुष्कर्म किया था और जान से मार डालने के लिए धमकाया था। फतेहगढ़ की अदालत ने गैंगस्टर के मुकदमे में दोषी ब्रजकिशोर उर्फ पडकुआ को 6 साल की सजा सुनाकर 10 हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया है।
थाना मेरापुर के ग्राम पिलखना निवासी बृजलाल खटीक के पुत्र पडकुआ के विरुद्ध वर्ष 1998 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।