भू माफिया एवं गुंडा खालिद उर्फ रज्जू जिलाबदर घोषित

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने भू माफिया खालिद उर्फ रज्जू के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई के दौरान उसे 3 माह के लिए जिला बदर अपराधी घोषित कर दिया है। कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन निवासी खालिद उर्फ रज्जू के विरोध कई थानों में 14 मुकदमे दर्ज है। उसपर सरकारी जमीन को कब्जा करके बेचने का भी आरोप है।

माफिया राजू के साम्राज्य को ध्वस्त करने की जबरदस्त पर भी करने वाले सुधीर दिवाकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रज्जू ने जिला मुख्यालय के निकट अवैध रूप से ब्लू हैविन रेस्टोरेंट का निर्माण कराया था। जिसको गिराने की कार्रवाई नगर मजिस्टेट के न्यायालय में विचाराधीन है। सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका होटल को ध्वस्तीकरण की तिथि तय करने के लिए नोटिस जारी किया है। उम्मीद जाहिर की गई है कि आज नगर पालिका की ओर से ध्वस्तीकरण की जानकारी अदालत को दी जाएगी।

भू माफिया रज्जू ने होटल के ध्वस्तीकरण में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। रज्जू का प्रयास है कि अवैध निर्माण के मामले में शुल्क जमा कराकर नक्शे को ओके कर दिया जाए।

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