दुकानदार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) आज एडीजे चतुर्थ न्यायालय ने दुकानदार मनोज तिवारी को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी है। मनोज को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में भी 3 साल की सजा हुई है। कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला दीनदयाल बाग निवासी बिल्डिंग मटेरियल दुकानदार मनोज तिवारी ने 30 अप्रैल 2018 को दोपहर के समय लाइसेंसी पिस्टल से हितेश सिंह को गोली मार दी थी।

थाना राजेपुर के ग्राम जसपुर निवासी प्रदीप सिंह ने साई धाम कॉलोनी फर्रुखाबाद निवासी हितेंद्र सिंह को गोली मारने के मामले में मनोज तिवारी व उसकी पत्नी श्रीमती सरिता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हितेश ने मनोज से सीमेंट खरीदने के लिए काफी समय पूर्व एक लाख रुपए जमा कर दिए थे। जब हितेंद्र तय भाव के मुताबिक सीमेंट खरीदने गया तो मनोज ने बड़े हुए रेट मांगे। इसी विवाद में मनोज ने लाइसेंसी पिस्टल से जितेंद्र पर जानलेवा फायरिंग की थी उपचार के दौरान हितेंद्र की मौत हो गई थी। अदालत ने श्रीमती सरिता को दोष मुक्त कर दिया है।

मनोज तिवारी को सजा होने पर पीड़ित हितेंद्र के परिजनों ने राहत महसूस की है। इस मुकदमे में एडीसी कृष्ण कुमार पांडेय एवं कोतवाली के पैरोंकार तुलाराम ने जमकर पैरवी की जिससे मनोज को आजीवन कारावास की सजा हुई है।

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