फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने कोतवाली कायमगंज के ग्राम अताईपुर जदीद निवासी कुंवर सिंह वर्मा के पुत्रों सुनील कुमार उर्फ पतन्नू व भीम सिंह उर्फ भीमसेन को आजीवन कारावास की सजा दी है। गांव के वेदराम राठौर की पत्नी फूलन देवी ने अपने पति की हत्या के मामले में 22 नवंबर 2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नशेड़ी वेदराम राठौर का शव टेडीकोन रास्ते के खेत में मिला था।
पुलिस ने हत्या के मामले में सुनील कुमार, भीम सिंह एवं रविंद्र कुमार उर्फ लउआ के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लऊआ की मौत हो गई। अदालत ने दोनों भाइयों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
गैंगस्टर को सजा
अदालत ने थाना राजेपुर के ग्राम भरखा निवासी आनंद प्रताप सिंह पुत्र सुरेंद्र पाल एवं चंदन सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह को गैंगस्टर के मुकदमे में 6-6 साल की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध वर्ष 1995 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
नशेड़ी की झूठी सूचना पर पुलिस परेशान
कोतवाली फतेहगढ़ के ग्राम पकरा निवासी उत्तम जाटव ने आज सायं 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि मैं अपनी पत्नी नीतू को काटकर ड्रम में भर दिया है। 112 नंबर की पुलिस की सूचना पर कोतवाली फतेहगढ़ एवं थाना कमालगंज की पुलिस सक्रीय हो गई। इसी दौरान उत्तम ने मोबाइल फोन बंद कर लिया पुलिस सर्विलांस के जरिए उत्तम के घर पहुंची। उसकी पत्नी नीतू व बच्चे सही सलामत थे फतेहगढ़ पुलिस नशेड़ी उत्तम को पकड़ ले गई। ग्राम पकरा थाना कमालगंज के बॉर्डर पर है।