बेटी के हत्यारे पिता सहित परिजनों को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने बेटी की हत्या करने वाले पिता सहित चार परिजनों को आजीवन कारावास की सजा दी है। बेटी की हत्या के मामले में थाना राजेपुर के ग्राम नगला घाघ निवासी विनोद कुमार दिवाकर उनके भाई शिवम दिवाकर, दिनेश दिवाकर व उनके पिता राजा राम दिवाकर के विरुद्ध वर्ष 2016 में धारा 147, 302, 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विनोद पर परिजनों के सहयोग से अपनी ही बेटी की हत्या करने की रिपोर्ट दिखाई गई थी।

घटना के कई दिन बाद लड़की का शव ग्राम जैनापुर बिलालपुर क्षेत्र में पड़ा मिला था। लड़की के चेहरे को तेजाब से झुलसाया गया था। बताया गया कि युवती रिश्ते में बहनोई के साथ चली गई थी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान चारों लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 15-15 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया है।

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