फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 30 सितंबर 26। अदालत ने दोषी पाए गए दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने थाना कमालगंज के ग्राम पेरी नवादा निवासी सूबेदार यादव के पुत्रों कश्मीर एवं छविनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 30-30 हजार का जुर्माना किया है। मालूम हो 7 अप्रैल 2002 को थाना जहानगंज के ग्राम खलासपुर निवासी मतीन हुसैन ने छविनाथ व कश्मीर के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना कमालगंज के ग्राम ईसापुर निवासी ड्राइवर बबलू उर्फ करीमुद्दीन सुबह 8.30 बजे ट्रक लेकर रजीपुर की ओर जा रहे थे ग्राम खलासपुर निवासी अलाउद्दीन साथ में थे।
आरोपियों ने थाना कमालगंज के ग्राम मीठापुर तिराहे पर ट्रैक्टर लगाकर ट्रक को रोक लिया था और गोली मार कर बबलू की हत्या कर दी थी। हमले में अलाउद्दीन घायल हुए थे। बताया जाता है की बबलू के भाई दीना की कश्मीर से कहा सुनी हुई थी।
धोखाधड़ी के मामले में सजा
अदालत ने थाना नवाबगंज के ग्राम इमादपुर समैची निवासी संजय यादव पुत्र प्रेम सिंह को धोखाधड़ी के मुकदमे में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा सुना कर 6 हजार का जुर्माना लगाया है। संजय के विरुद्ध वर्ष 2012 में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
दुष्कर्मियों को सजा
अदालत ने कोतवाली कायमगंज के ग्राम भटासा निवासी कुलदीप पुत्र सत्य राम यादव एवं आशीष यादव पुत्र नानिक राम को दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी पाए जाने पर 6 साल की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। दोनों के विरोध वर्ष 2016 में दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पॉक्सो एक्ट में सजा
थाना मऊदरवाजा के ग्राम नगला खैरबंद टिकुरियन निवासी रुद्र प्रताप उर्फ राज प्रताप उर्फ सत्यराम पुत्र बृजलाल को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा सुनाकर 6500 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है थाना मेरापुर के ग्राम पिलखना के मूल निवासी रुद्र प्रताप के विरुद्ध वर्ष 2017 में थाना मऊदरवाजा में पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

