फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने थाना मऊदरवाजा के ग्राम गढ़िया ढिलावल निवासी जौहरी राजपूत के पुत्र सर्वेश राजपूत को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 90 हजार का जुर्माना लगाया है। गांव के लालमन शाक्य 6 वर्षीय नाती अवधेश उर्फ टीपू 23 अगस्त 2006 को घर से खेत जाते समय गायब हो गया था। जिसका सड़ा हुआ शव 26 अगस्त को गांव के बाबूराम के खेत में पड़ा मिला था। लालमन ने नाती का अपहरण कर हत्या करने के मामले में गांव के सर्वेश, भारत सिंह, विनोद बाथम एवं हाकिम सिंह राजपूत के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अन्य तीनों आरोपियों के साथ ही वादी लालमन की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि बालक की हत्या से पूर्व किसी बात को लेकर हाकिम ने नन्हे को थप्पड़ मार दिया था। तभी नन्हे ने पांचाल घाट पर दाह संस्कार के दौरान कसम खाई थी की हाकिम ने जिस हाथ से थप्पड़ मारा है उसे हाथ को ही काट डालेंगे। संयोग से कुछ दिन बाद हाकिम के हाथ का पंजा कुचल गया था। ऑपरेशन के दौरान हाथ को कोहनी से काट दिया गया। इस मामले में नन्हे उसके बेटे जंगी एवं टीपू के पिता राजवीर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे में जंगी छूट गया था जबकि राजवीर व नन्हे को सजा हुई थी हत्यारा सर्वेश हाकिम का परिजन है।

