थानों में होगा ड्रोन का पंजीकरण

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) प्रदेश सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति को सख्ती से लागू किया है।

नीति के मुख्य प्रावधान

ड्रोन पंजीकरण

प्रत्येक पुलिस थाने में एक पंजीकरण रजिस्टर ऐसे प्रारूप में अनुरक्षित रखा गया है तथा थाना
क्षेत्र में पंजीकृत प्रत्येक ड्रोन का पंजीकरण संख्या एवं ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदक द्वारा की गयी प्रविष्टियाँ भी अभिलिखित की जायेंगी। उक्त रजिस्टर का उद्धहरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी रखा गया है। उक्त रजिस्टर में स्थानीय ड्रोन के मकैनिको का भी विवरण रखा जायेगा तथा समय-समय पर ड्रोन रिपेयर सेंटर भी चेक किये जायेगें।

उड़ान जोन

पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा रेड जोन (नो फ्लाई जोन) व येलो जोन (प्रशासन द्वार चिन्हित क्षेत्र) की घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकृत किये गये क्षेत्र के अनुसार ड्रोन प्रचालन किया जायेगा।

सुरक्षा और निगरानी

इसके निमित्त स्थानीय अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया को तत्काल सक्रिय कर दिया गया है और थाना स्तर से ड्रोन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जनपद स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल पर ड्रोन संचालकों द्वारा साझा की गयी सभी सूचनाओं का स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

कानूनी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जनपदीय पुलिस नियंत्रण कक्ष अवैध ड्रोन अर्थात् ऐसे ड्रोन जिनका संचालन बिना अनुमति के किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अफवाह का तत्काल खण्डन करते हुए अफवाह फैलाने वाले अराजक व्यक्तियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति, 2023 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

जन-जागरुकता

यू0पी0 डायल 112 तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफोर्म के माध्यम से चमकती रोशनी, हेलीकॉप्टर वाले खिलौने इत्यादि की अफवाह के सम्बन्ध में जनता के मध्य व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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