फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) दबंग व अय्याश शिक्षक ने पत्नी के द्वारा खरीदे गए मकान में ताला सीलकर एसपी लिख दिया है और पत्नी को बदनाम करने के लिए चरित्र पर झूठे आरोप लगाए हैं। थाना जहानगंज के ग्राम वर्नाखुर्द निवासी राधेश्याम की पीड़ित पुत्री जयंती देवी ने पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी मुख्यमंत्री एवं राज्य महिला आयोग को शिकायती पत्र भेजकर पति की गुंडागर्दी से अवगत कराया है।
जयंती का कहना है कि जनपद एटा थाना अलीगंज के ग्राम बड़ा मोहल्ला बझेरा निवासी मनोज पुत्र गंगाराम से विवाह हुआ था। पति प्राइवेट शिक्षक है शादी के बाद से ही पति से विवाद शुरू हो गया था जयंती ने आरोप लगाया की पति स्पेशल क्लास के बहाने आए दिन नई लड़कियों को कमरे पर लाकर मेरे सामने ही उनसे संबंध स्थापित करता था। विरोध करने पर पति ने मेरी कोई बात नहीं मानी पति अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर करने के साथ ही फर्जी मोहर लगाकर फर्जीवाड़ा करता है।
मनोज
मेरा 11 वर्षीय पुत्र कृष्णा व 9 वर्षीय पुत्री लिटिल है पति बेटे कृष्णा को लेकर विद्यालय में रहने लगा। बीते 3 वर्षों से मैं अकेले ग्राम सातनपुर में बेटी के साथ रहकर ब्यूटी पार्लर व सिलाई करके गुजारा करती हूं। मैं 2 सितंबर को कमरे में ताला लगा कर मायके चली गई तभी पति ने मकान में लगा मेरा ताला तोड़ दिया। मकान में अपना ताला लगाकर ताले को सील मोहर कर सील पर एसएसपी फतेहगढ़ लिख कर चला गया।
पीड़ित युवती ने बताया कि मैंने पिता के सहयोग से सातनपुर में प्लाट खरीद का एक कमरा बनाया है। पति ने ग्राम ढिलावल निवासी अनुपम, टेलर रविंद्र एवं प्रधान रजनीश कुमार उर्फ मोनू से मेरे संबंध दिखाकर अखबार में फर्जी खबर छपवा कर मेरी बदनामी की है। मेरे व उक्त लोगों पर लगाए गए सभी आरोप झूठे व निराधार हैं। महिला ने बताया कि मैंने अनुपम की दुकान किराए पर लेकर ब्यूटी पार्लर खोला था एक वर्ष पूर्व दुकान खाली कर चुकी हूं।
पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारियों से अपने मकान का ताला खुलवा कर एवं मनोज के विरुद्ध एसएसपी नाम का दुरुपयोग करने की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की है। अनुपम पाल ग्राम पंचायत ढिलावल का सफाई कर्मचारी है अनुपम पाल के साथ ही ग्राम प्रधान रजनीश उर्फ मोनू एवं रविंद्र कुमार राजपूत टेलर ने अधिवक्ता राजेंद्र सिंह कटियार के माध्यम से मनोज कुमार को कानूनी नोटिस भेजा है।
नोटिस में मनोज पर अधिवक्ता के मुवक्किलों पर अपनी पत्नी के विरुद्ध गलत चारित्रिक आरोप लगाए जाने का हैं। जिसके कारण मुवक्किलों को शारीरिक आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंची है जिसकी भरपाई हो पाना संभव नही है। नोटिस में मनोज को हिदायत दी गई है कि वह 15 दिन के अंदर वकीलों से मुवक्किलों से अपने अवैध कृत्य की क्षमा याचना करें नहीं तो उनके विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।
ग्राम प्रधान रजनेश उर्फ मोनू रविंद्र कुमार एवं अनुपम पाल ने एफबीडी न्यूज को बताया कि हम लोगों पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया गया है। हम लोगों का किसी भी महिला से कोई संबंध नहीं है। बताया गया है की प्रधानी चुनाव की रंजिश में पूर्व प्रधान के पिता ने शिक्षक को मोहरा बनाकर विरोधियों को बदनाम करने की शरारत की है।