फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव को बिना अनुमति शहर में पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालना काफी महंगा पड़ गया है। थाना मऊ दरवाजा के वरिष्ठ उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने अंकुर श्रीवास्तव सहित 15 व्यापारियों के विरुद्ध नामजद व 5-7 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। बीते दिन दर्ज कराई रिपोर्ट में वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि आज 1 फरवरी को समय करीब 19 बजे 1. अंकुर श्रीवास्तव निवासी कोतवाली फर्रुखाबाद, 2. राजेन्द्र सिहं चौहान पुत्र धर्मपाल निवासी नगला बजीर खारबन्दी थाना मऊदरवाजा 3. अंजुम उर्फ अंजु निवासी मोहल्ला तलैया साहबजादगान थाना मऊदरवाजा, 4. रोहन कश्यप निवासी भीकमपुरा थाना मऊदरवाजा, गोविन्द बाथम निवासी नौलक्खा थाना मऊदरवाजा, 6. मुनब्बर 7. अनमोल निवासी हथियापुर थाना मऊदरवाजा, 8. जय कश्यप निवासी बैजनाथ स्ट्रीट थाना मऊदरवाजा, 9. सचिन 10. अजीम निवासी बीबीगंज,11- करीम निवासी भीकमपुरा 12. माजिद अली निवासी अस्तबल तराई, 13. कमल निवासी बहादुरगंज तराई।
14. आदित्य श्रीवास्तव उर्फ हनी 15. जतिन उर्फ जीतू श्रीवास्तव तथा 5 से 07 व्यक्तियों नाम पता अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जनपद आरोप लगाया गया की वह लोग विधि विरुद्ध जमाव एकत्रित करते हुए टाऊन हाल से तिकोना चौकी की ओर मुख्य बाजार मे बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के लाठी/डन्डों मे कपडा लपेट कर उसमे ज्वलनशील पदार्थ (पैट्रोल आदि) डालकर आग प्रज्वलित कर जुलूस / रैली निकालते हुए नारे बाजी करते हुए उत्तेजित होकर शोर शराबा करने लगे। आग के साथ लापरवाही पूर्ण तरीके से कृत्य करने से बाजार में अफरातफरी मच गयी जिससे किसी भी जानमाल की हानि, मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया। जिससे जनता के लोगो मे काफी भय व्याप्त हो गया, दुकानदार आग लगने के डर से अपनी दुकानों को बन्द करने लगे। जिससे बाजार में भगदड़ मच गयी थी। पुलिस ने अपराध संख्या 46/ 2006 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा
191(2), 191(3) 190, 223, 287 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक राहुल कुमार को सौंपी गई है। पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी होते ही अंकुर श्रीवास्तव व उनके नामजद व्यापारियों व समर्थकों में जबरदस्त भय व्याप्त हो गया है।
(मुन्ना गुप्ता की रिपोर्ट)













