फर्रुखाबाद।(एफबीडी न्यूज़) अदालत ने दोषी पाए जाने पर दो पुत्रों सहित पिता को आजीवन कारावास की सजा दी है। थाना मेरापुर के ग्राम पुनपालपुर निवासी पातीराम वर्मा व उनके पुत्र अनूप कुमार उर्फ अमित कुमार, रोहित के विरुद्ध वर्ष 2011 में धारा 304, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत ने तीनों को घटना में दोषी पाया। आज अदालत ने पातीराम अनूप व रोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है।
बताया गया कि आरोपियों ने विवाद के दौरान परिजन अधेड़ श्री किशन राजपूत की पथराव करके हत्या कर दी थी। पातीराम का छोटा बेटा सुरजीत भी हत्या का आरोपी है उसने सफाई कर्मचारी हीरालाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में सुरजीत जमानत पर है। अदालत ने थाना नवाबगंज के ग्राम बबरारा निवासी बंटू पुत्र राजकुमार को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा देकर 7 हजार रुपयों का अर्थ दंड लगाया है। बंटू के विरुद्ध वर्ष 2007 में धारा 323, 324 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।













