फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 2 जुलाई। जिलाधिकारी ने कडा रूख अपनाते हुए बिना लाइसेंस आलू का भंडारण करने वाले अनेकों शीतग्रह संचालकों के विरुद्ध केस दर्ज करवाये हैं। आलू एवं शाक भांजी विकास अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जनपद में संचालित निम्न शीतगृहों के द्वारा शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण/पुनः संचालन हेतु वर्ष 2026 का अभी तक नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गई है, के कारण सम्बन्धित शीतगृहों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। 1. मेसर्स अयूब कोल्ड स्टोरेज, जहानगंज, जनपद-फर्रुखाबाद को आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी के कई नोटिस पत्रों तथा जिलाधिकारी के नोटिस पत्रों के द्वारा शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण वर्ष 2026 का न कराये जाने तक कृषि उत्पाद यथा-आलू के भण्डारण पर रोक लगाई गई थी। परन्तु शीतगृह स्वामी द्वारा शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण/पुनः संचालन हेतु अवशेष प्रपत्र प्रदूषण प्रमाण-पत्र व नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 का प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 1 जुलाई, 2026 तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। जिससे शीतगृह लाइसेन्स की प्रक्रिया पूर्ण करना सम्भव नहीं हो सका।
2. मेसर्स हामिद कोल्ड स्टोरेज, जहानगंज को आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी के कई नोटिस पत्रों द्वारा शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण / पुनः संचालन वर्ष 2026 में आलू भण्डारण हेतु निर्देशित किया गया तथा जिलाधिकारी के नोटिस पत्र के द्वारा भी शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण वर्ष 2026 हेतु निर्देशित किया गया। इसके बावजूद प्रस्तुत की गई पत्रावली में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 न होने की आपत्ति का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु शीतगृह स्वामी द्वारा आज 1 जुलाई, 2026 तक शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु पत्रावली में लगाई गयी आपत्ति का निस्तारण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. मेसर्स जे०के० कोल्ड स्टोरेज, जहानगंज को आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी के अनेकों नोटिस पत्रों तथा जिलाधिकारी के नोटिस पत्रों द्वारा शीतगृह में कृषि उत्पाद यथा-आलू के भण्डारण पर रोक लगाई गई थी, परन्तु शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण वर्ष 2026 के लिए प्रस्तुत की गई पत्रावली में अग्निशमन प्रमाण-पत्र, बीमा प्रपत्र (शीतगृह, मशीनरी, आलू स्टाक), मशीनरी तथा भवन सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र, नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 न होने की आपत्ति का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु शीतगृह स्वामी द्वारा आज तक शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु पत्रावली में लगाई गयी आपत्ति का निस्तारण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अग्निशमन प्रमाण-पत्र, शीतगृह, मशीनरी, आलू स्टाक के बीमा प्रपत्र, मशीनरी तथा भवन सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र, नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. मेसर्स जय श्रीकृष्णा रेफ्रिजरेशन, बेवर रोड़, भोलेपुर को कार्यालय आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी के अनेकों नोटिस पत्रों तथा जिलाधिकारी के नोटिस पत्रों द्वारा शीतगृह में कृषि उत्पाद यथा-आलू के भण्डारण पर रोक लगाई गई थी। परन्तु शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण वर्ष 2026 के लिए पत्रावली प्रस्तुत की जानी थी। जिसमें अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र, बीमा प्रपत्र (शीतगृह, मशीनरी, आलू स्टाक), मशीनरी तथा भवन सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र, नेशनल बिल्डिंग कोड-2005, लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र / चालान शुल्क आदि से सम्बन्धित प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त नहीं कराये गये। उपरोक्त शीतगृहों के स्वामियों द्वारा उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अध्याय 8 की धारा 37 उल्लंघन है, के क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा 29 जून को सम्बन्धित शीतगृह के विरुद्ध प्रथम प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की पत्रावली पर टिप्पणी की गई है। साथ ही दि 1 जुलाई को सम्बन्धित थानाध्यक्ष व प्रभारी व क्षेत्राधिकारी के द्वारा प्रथम प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

