फर्रूखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 30 जुलाई। आज एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी ओम प्रकाश पांडेय के द्वारा नगर में मोडिफाइड साइलेन्सर एवं प्रेशर हार्न व हूटर के विरूद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के अन्तर्गत 3 ट्रकों को प्रेशर हार्न का प्रयोग करते हुये पाये जाने पर सीज किया गया। इन वाहनों पर 30 हजार का जुर्माना लगाया गया। अभियान के दौरान 3 बुलेट मोटरसाइकिलों को मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर चालान किया गया तथा उन पर 67000 का जुर्माना लगाया गया। इन मोटरसाइकिलों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन की आरसी तीन महीने के लिए निलंबित की जा रही है। चेकिंग टीम द्वारा कादरी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रॉयल एनफील्ड के अधिकृत विक्रेता अंकुर ऑटो एजेंसी की वर्कशॉप का निरीक्षण किया।
वर्कशॉप के अंदर एक बुलेट मोटरसाइकिल सर्विस के लिए आई थी तथा उस में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था। उस बुलेट मोटर साइकिल का वर्कशॉप के अंदर ही चालान किया गया तथा उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसका मोडिफाइड साइलेंसर हटवाया गया। टीम द्वारा इसके उपरांत नगर में मोटर साइकिल की रिपेयरिंग का कार्य करने वाली दुकानों पर सर्वेक्षण किया गया तथा उनमें मोडिफाइड साइलेंसर की जांच की एवं उनको चेतावनी दी गई कि यदि उनके परिसर में मोडिफाइड साइलेंसर पाया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त के द्वारा मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर लगाने वाले डीलर, मोटर गैराज व वर्कशाप पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मोडिफाइड साइलेन्सर का प्रयोग कर रहे वाहनों के सम्बन्ध में परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नम्बर ( 1800 1800 151 एवं 149 ) पर भी शिकायत की जा सकती है। समस्त वाहन डीलर्स, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों को निर्देशित किया जा चुका है कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर की स्थापना करने वाले डीलर, मोटर गैराज/वर्कशाप के संचालक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत एक लाख प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।
वाहन स्वामियों के द्वारा अपने मोटरयान में पुर्जों की फिटिंग के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है, तो उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए दस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगाऔर तीन माह की अवधि के लिये ड्राइविंग लाइसेन्स धारण करने के लिये निरहित हो जायेगा और उक्त जुर्माने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेन्स तीन माह के लिये अयोग्य कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर/ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाये जाते हैं तथा जिनका चालान किया गया है, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।

