हत्या के मामले में बेटों सहित कातिव को आजीवन कारावास: अन्य मामलों भी सजाये

फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 31 अगस्त) अदालत ने हत्या के मुकदमे में थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला हाता मझले खां भीकमपुर निवासी तहसील सदर के कातिव फुरकान व उनके बेटे इमरान एवं फरहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फुरकान व उनके बेटों ने वर्ष 2009 में झगड़े के दौरान मोहल्ले के युवक शहनवाज उर्फ सानू पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। अदालत ने धारा 4/25 के मामले में इमरान को 3 साल की सजा दी है।

योन शोषण में सजा

अदालत ने थाना मऊदरवाजा के ग्राम रसीदपुर निवासी विमलेश जाटव उर्फ हवा पुत्र विशुन दयाल एवं अभय जाटव पुत्र लालाराम को योन उत्पीड़न में 20-20 साल की सजा सुनाकर 22-22 हजार का जुर्माना लगाया है।

एससी एसटी एक्ट में सजा

अदालत ने थाना अमृतपुर के ग्राम हमीरपुर निवासी विश्राम सिंह यादव, जगराम सिंह यादव पुत्रगण रामनाथ एवं जसवीर उर्फ कारे पुत्र महेंद्र सिंह को एसी एसटी एक्ट में 10-10 साल की सजा सुनाकर 51- 51 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया है।

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