फर्रुखाबाद (एफबीडी न्यूज़) 9 अक्टूबर 26। अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाये जाने पर पिंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना कंपिल के ग्राम सिरसा निवासी पिंकी उर्फ राजेश पुत्र रामवीर सिंह ने 11 मार्च 2019 की शाम 7 बजे गांव के बेचेलाल के भाई प्रमोद को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था, इलाज के दौरान प्रमोद की मौत हो गई थी।
भूपाल सिंह के पुत्र बेचेलाल ने पिंकी के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने पिंकी को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। अदालत ने पिंकी को आर्म्स एक्ट के मुकदमें में 4 साल की सजा सुनाकर 4 हजार का जुर्माना लगाया है।

