रेत माफिया का पकड़ा गया बालू भरा ओवरलोड ट्रक: लाखों का किया गया जुर्माना

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) खनिज विभाग परिवहन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त चेकिंग में माफिया के बालू भरे ओवरलोड ट्रक को सीज कर दिया गया। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर खनन अधिकारी राजीव रंजन, यातायात प्रभारी रजनेश कुमार तथा एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा राजेपुर थाना क्षेत्र में खनन वाहनों के विरुद्ध जबरदस्त अभियान चलाया गया। जिसमें ट्रक में निर्धारित क्षमता से 20 टन अधिक बालू लदी हुई पाई गई।

ट्रक पर खनन अधिकारी ने 27 हजार तथा एआरटीओ ने 91हजार का जुर्माना लगाया। ट्रक को सीज कर थाना राजेपुर में खड़ा कराया गया है।

मालूम हो बालू माफिया अनंतराम शाक्य ने अपने ग्राम कुइयांबूट में बीते वर्ष अवैध रूप से बालू भंडारित की थी। एसडीएम सदर ने बालू के अवैध भंडारण के मामले में लाखों रुपयों का जुर्माना लगाया था।खनन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कासमपुर घाट से ट्रक नंबर यूपी 27 एटी/ 0268 मैं अधिक बालू भरकर शाहजहांपुर की ओर ले जाई जा रही थी आशापुर घाट पर बालू का ठेका अनंतराम शाक्य के नाम है।

एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि बालू से पकड़ा गया ट्रक जनपद शाहजहांपुर निवासी सौरभ प्रताप सिंह पुत्र आदित्य वीर सिंह के नाम है।

संयुक्त टीम ने पकड़े 9 ट्रक

सड़क सुरक्षा के तहत राजेपुर तथा अमृतपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग की गई। दोपहिया वाहनों में तीन सवारी , वाहनों में हूटर, सायरन तथा प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत गंभीर कमियां पाए जाने पर थाना राजेपुर क्षेत्र में 3 तथा थाना अमृतपुर क्षेत्र में एक ट्रक को सीज कर थानों में खड़ा कराया गया। ट्रक चालक प्रेशर हा र्न का प्रयोग कर रहे थे। इसके अलावा 10 दोपहिया वाहनों के चालान तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने मे किए गए।

इन वाहनों पर 2.67 लाख का जुर्माना लगाया गया है। चेकिंग टीम में यातायात प्रभारी थानाध्यक्ष अमृतपुर व थानाध्यक्ष राजेपुर टीम के साथ सामिल रहे।

दिव्यांगजनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जागरूकता कार्यक्रम

सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन कार्यालय में संभागीय निरीक्षक प्राविधिक जीवन कुमार द्वारा दिव्यांग जनों हेतु ड्राइविंग लाइसेंस एवं उसके संबंध में अन्य प्रावधानों के बारे में जागरूकता प्रदान की गई। संभागीय निरीक्षक जीवन कुमार ने 32 प्रतिभागियों को बताया की मोटर वाहन अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट के उपरांत दिव्यांग जनों को भी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने का प्रावधान है।

मोटर वाहन अधिनियम में निशक्त वाहन के पंजीयन की व्यवस्था तथा उनके लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस इनवेलिड कैरिज चलाने हेतु जारी किया जाता है परंतु जानकारी के अभाव में दिव्यांगजन अक्सर इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं । अतः दिव्यांगजनों को चाहिए कि वह अपने क्षमता के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कार्यालय से सीधे संपर्क करें।