बालिका के दुष्कर्मी व तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

बालिका के दुष्कर्मी व तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने 84 दिनों में दुष्कर्मी मल्लू को आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा से दंडित किया है। थाना राजेपुर के ग्राम हरसिंहपुर मल्लू उर्फ सुबेक पुत्र मनोज सिंह ने इसी वर्ष 29 जून को गांव की 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इस सजा से बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को कड़ी नसीहत मिलेगी।

तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
एडीजे प्रथम न्यायालय ने अपहरण कर हत्या एवं साक्ष्य मिटाने वाले तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला कटरा नुनहाई निवासी दुर्गेश मिश्रा पुत्र ओमप्रकाश कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन मढैया निवासी प्रभाकर पाठक उर्फ सोनू पुत्र संतोष पाठक एवं थाना मऊ़दरवाजा के ग्राम हैवतपुर गढ़िया निवासी रनवीर पुत्र अमर सिंह को कोतवाली फर्रुखाबाद वर्ष 2017 में दर्ज धारा 364 302 की घटना मे दोषी पाया है। आरोपियों ने 27 फरवरी 2017 को देश संचालक मुकेश शर्मा की हत्या कर दी थी।

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