पेशेवर बालू खनन माफियाओं पर केस दर्ज

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) खान अधिकारी संजय प्रताप ने बालू का आए दिन खनन करने वाले माफियाओं के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम नवादा निवासी वरुण राजावत ग्राम जैतपुर निवासी आयुष उर्फ मुरारी पुत्र उमेश, राहुल ठाकुर बहादुर नगला निवासी अंबर यादव उर्फ अमित ग्राम मलोखर निवासी कुंती यादव व उसके साथियों को आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त लोग संगठित रूप से बालू का खनन कर चोरी से बिक्री किया जाता है। इसी सूचना पर ग्राम दुर्गुपुर में 31 जनवरी को समय लगभग 2.33 बजे औचक छापेमारी की गई। मौके से एक ट्रेक्टर न्यू हालैंड मय ट्राली बालू लदी अवैध खनन कर परिवहन करते पाया गया। इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया जिस पर चालक वाहन छोड़ कर भाग गया।

उक्त वाहन को प्राइवेट चालक की मदद से थाना मोहम्मदाबाद ले जा रहे थे। तभी ग्राम चौसेपुर में राहुल, अंबर यादव, कुंती यादव व अन्य व्यक्तियों ने प्राइवेट चालक को गली गलौज, छीना झपटी एवं जन माल की धमकी देते हुए वाहन छुड़ाने का प्रयास किया। तभी वहाँ पर स्थानीय पुलिस बल को आते देखकर वह लोग मौके से भाग गए। रिपोर्ट में कहा गया कि उपरोक्त वर्णित अवैध खनन करता अत्यंत ही शातिर किस्म के व्यक्ति हैं जो अवैध खनन एवं परिवहन के आदी हैं। पकड़े गए वाहन को थाना मोहम्मदाबाद की अभिरक्षा में दिया गया। खान अधिकारी ने बताया कि शाम को समय समय 06:46 बजे मेरे सरकारी मोबाइल नंबर 8887534831 पर एक अनजान नंबर 7651966541 से फ़ोन आया जो टू कालर पर शैलेंद्र के नाम से प्रदर्शित हो रहा था।

फोन उठाने पर उधर से कुंती नाम बताते हुए मुझे भद्दी-भद्दी गाली देकर मारने की धमकी देने लगा। थोड़ी देर फोन रिकर्ड पर रखने के बाद भी जब उसने गाली देना बंद नहीं किया तब फ़ोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। खनन स्थल की पैमाईश 02 को समय 1.46 PM पर की गई। मौके पर खनन ग्राम दुर्गुपुर के पास रनबीर के खेत में काली नदी के किनारे से 120मी लंबाईx 13मी चौड़ाई में कुल 0.156 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 0.60 मी गहराई में कुल 936 घनमीटर साधारण बालू का खनन पाया गया। इस प्रकार राहुल, अंबर यादव, कुंती यादव व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काली नदी से 936 घन मीटर साधारण बालू का अवैध खनन कर अवैध परिवहन करते चोरी से बिक्री किया गया है। तथा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए गली गलौज, छीना झपटी एवं जान माल की धमकी दी गयी। मुकदमे की जांच इंस्पेक्टर निर्भय चंद्र को दी गई है।