शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 दलाल व दो युवतियां गिरफ्तार: केस दर्ज

कमालगंज फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज) शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 दलाल एवं 2 युवतियो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना कमालगंज के ग्राम कडहर निवासी विनोद पुत्र मंसाराम में थाना जहानगंज की दान मंडी निवासी अशोक दीक्षित ग्राम न्यामतपुर ठाकुरान निवासी पाल व उनके साथी भोले शुक्ला सोनू सिंह सुषमा कश्यप रूबी एवं लक्ष्मी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

विनोद एवं अशोक की ललुआमऊ में रिश्तेदारी है जिसके कारण विनोद की अशोक से जान पहचान हो गई अशोक में विनोद से का कि हम तुम्हारी शादी रूबी से करवा देंगे। अविवाहित होने के कारण विनोद तुरंत ही शादी करने को राजी हो गया अशोक ने भोले शुक्ला मोनू सिंह से परिचय कराया। जिन्होंने विनोद को बताया कि रूबी की मौसी सुषमा की मध्यस्थता में शादी होगी तुम्हें देर लाख रुपए पहले देने होंगे।

विनोद ने खेत को गिरवी रख कर रुपयों की व्यवस्था की और डेढ़ लाख रुपए एक जुलाई को सुषमा एव रूबी को दे दिये। उसी दिन विनोद की रूबी से शादी कराई गई व 3 जुलाई की रात रूबी विनोद के घर से 50 हजार की नकदी व 1.70 लाख कीमती जेवरात तथा मोबाइल फोन लेकर गायब हो गई। विनोद ने रूबी को नोकिया फोन खरीद कर दिया था सुबह नकदी जेवरात गायब देखकर विनोद को अहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है।

जानकारी करने पर विनोद को पता चला कि इस गिरोह के लोग शादी के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करते हैं। विनोद ने अशोक के घर जाकर शिकायत की तो अशोक ने विनोद को गाली देकर भगा दिया और कहा कि तेरे मूर्खों के साथ यही होना था भाग जाओ अंतर तुम्हारी जान की खैर नहीं।
भोजपुर चौकी इंचार्ज राघवेन्द्र तिवारी ने रूबी उर्फ पूजा अशोक दीक्षित लक्ष्मी उर्फ खुशबू सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने पर रूबी थाने में बुरी तरह रोती रही उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और घर जाने के लिए फरियाद करती रही। दलालों ने पुलिस को कई साथियों के नाम पर लाखों रुपए ठगी किए जाने की जानकारी दी है।

दो शोहदों को कारावास की सजा

अदालत ने थाना मऊ दरवाजा रेलवे क्रॉसिंग के निकट दूल्हाराय धर्मशाला निवासी रजत पाल पुत्र महेश पाल एवं आशीष पाल पुत्र दिनेश पाल को 5-5 वषं की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना किया है जुर्माना न देने पर युवकों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने युवकों को धारा 7/ 8 पाक्सों एक्ट के तहत सजा सुनाई है।

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