दहेज के कारण मां साहित पत्नी की हत्या करने वाले पति व ससुर दोषी साबित

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने मां सहित बेटी की हत्या करने वाले पति व ससुर को मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया है। थाना नवाबगंज के ग्राम फतनपुर निवासी सुशील चंद्र ने थाना मऊदरवाजा के जसमई निवासी अवधेश दीक्षित एवं उनके बेटे प्रशांत और सीटू के विरुद्ध 24 मार्च 2011 को दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

सुशील ने अपनी बेटी शिल्पी का 4 वर्ष पूर्व प्रशांत उर्फ शीलू के साथ विवाह किया था। कम दहेज से नाराज पिता पुत्र ने एक लाख रुपए की मांग की। रुपए न मिलने पर शिल्पी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। रुपए न मिलने पर ससुराल वालों ने शिल्पी को मार डालने की धमकी दी। सुशील ने 22 मार्च 2011 को पत्नी उषा को शिल्पी की ससुराल भेज दिया। इस दौरान भी शिल्पी को प्रताड़ित किया गया।

सुशील को 24 मार्च को सुबह सूचना मिली कि अब अवधेश व प्रशांत ने तुम्हारी पुत्री व पत्नी की हत्या कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार एडवोकेट, तेज सिंह राजपूत व अनुज प्रताप सिंह एडवोकेट ने जोरदार पैरवी की। जिसके कारण पिता-पुत्र दोषी पाए गए अदालत के आदेश पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अदालत 6 मई को दोषी पिता पुत्र को सजा सुनाएगी।