प्रेमिका के पिता की हत्या करने वाले प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना 

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज) विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट दुतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह चतुर्थ की अदालत ने प्रेमिका के पिता की हत्या करने वाले प्रेमी जीतू लोधी राजपूत को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जीतू कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला आरा कसान निवासी धनीराम का पुत्र है जुर्माना न देने पर जीतू को 2 वर्ष की और सजा काटनी होगी।

जीतू को मोहल्ला आराकासान निवासी रमेश उर्फ मुन्ना की हत्या में दोषी पाया गया। जनपद एटा थाना व कस्बा राजा का रामपुर के मूल निवासी रमेश की मोहल्ला कछियाना में ससुराल थी रमेश की पत्नी का वर्ष 1997 में देहांत हो गया था। उसकी एक बेटी नेहा व पुत्र हिमांशु है। रमेश ने मोहल्ला आरा कसान में मकान बनाया था वह मकान के नीचे दुकान चलाता था। 2007 रमेश का शव मकान में बोरी में बंद मिला था।

घटना के संबंध में रमेश के भाई मुलायम सिंह ने अज्ञात व्यक्तियों के विरोध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जीतू व रमेश की पुत्री नेहा के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया था। नेहा की गिरफ्तारी न होने पर उसका मुकदमा अलग कर दिया गया। जीत रमेश की पुत्री नेहा से प्रेम करता था नेहा व जीतू ने मिलकर रमेश की हत्या कर दी थी।

मुकदमे में एडीसी अशोक कटियार एवं अनुज प्रताप व पैरोंकार तुलाराम ने मुकदमे में काफी पैरवी की। जिसके कारण ही जीतू को आजीवन कारावास की सजा हुई है।