फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज) नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने आज सायं नया फरमान जारी कर दिया है जिससे अवैध प्लाटिंग में भूखंड खरीदने वालों में हड़कंप मच गया है। नगर मजिस्ट्रेट ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि फर्रुखाबाद फतेहगढ़ नगर के आसपास भूखंड विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंडों की बिक्री की जा रही है। अवैध रूप से की गई प्लाटिंग में भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
अवैध निर्माण पाए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। नगर मजिस्ट्रेट ने आम जनमानस को सचेत किया है कि वह ऐसे भूख क्षेत्रों में भूखंड न खरीदें जिनका ले-आउट स्वीकृत नहीं है। भूखंड क्रय से पूर्व ले-आउट स्वीकृत होने के संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल विनियमित क्षेत्र फर्रुखाबाद कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में की जा सकती है। ब्लैक लिस्टेड ले-आउट प्लाटिंग की सूची विनियमित क्षेत्र कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
स्वीकृत ले-आउट की सूचना मोबाइल नंबर 9454 549966 से प्राप्त की जा सकती है। नगर मजिस्ट्रेट ने वैध ले-आउट प्लाटिंग के मानको से भी जनमानस को अवगत कराया है। वैध ले-आउट में सडक की चौडाई न्यूनतम 9 मीटर होनी चाहिए। वैध ले-आउट में न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्रफल फल पार्क के लिए आरक्षित होना चाहिए। ले-आउट में न्यूनतम तीन जन सुविधाएं सडक नाली बिजली की लाइन होनी चाहिए।
वैध ले-आउट में न्यूनतम दर 10 प्रतिशत दुर्बल आय वर्ग व न्यूनतम दर 10 प्रतिशत अल्प आय हेतु जगह आरक्षित होना चाहिए। ले-आउट फर्रुखाबाद फतेहगढ़ महायोजना में आवासीय उपयोग के अंतर्गत होना चाहिए। नगर मजिस्टेट ने आम जनता से अपील की है कि भूखंड क्रय करने से पूर्व पर्याप्त सावधानी बरतें अन्यथा उनके द्वारा कराए गए निर्माण ध्वस्त करा दिए जाएंगे। जिन लोगों ने भूखंड क्रय कर लिए हैं वह भूखंड विक्रेताओं से ले-आउट स्वीकृत करवाई जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।
भू माफियाओं का खेल
नगर फर्रुखाबाद फतेहगढ एवं उसके पास पास क्षेत्रों में भू माफियाओं का जबरदस्त खेल है। जो कृषि योग्य जमीन का मालिक से सौदा कर लेते हैं। भू माफिया अवैध रूप से प्लाटिंग कर इसका मालिक से ही बैनामा करवाते हैं। इस धंधे में भू माफिया प्रकाश में नहीं आते हैं।