फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) स्पेशल पाक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी गोपाल सक्सेना को दोषी पाए जाने पर आज 3 साल की सजा देकर 10 हजार का जुर्माना किया है। हैबतपुर गढ़िया काशीराम कॉलोनी ब्लॉक नंबर चार निवासी दीपू सक्सेना का पुत्र गोपाल कॉलोनी की 13 वर्षीय किशोरी को शादी करने के बहाने 23 अगस्त 2021 को कालौनी में बुला ले गया था। जहां गोपाल ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।