युवती से नलकूप में दुष्कर्म: पाक्सो एक्ट में सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम नगला सुभान खां में युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। पाल समाज की पीड़ित महिला ने नगला सुभान खां निवासी अखिलेश शाक्य पुत्र उदयवीर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना के मुताबिक 17 वर्षीय युवती दिन के 2 बजे अपने खेत से चारा लेने गई थी। खेत में अखिलेश छिपा बैठा था उसने खेत में युवती का मुंह दबा लिया और उसे जबरन पड़ोस के नलकूप की कोठरी में ले गया। वहां अखिलेश ने युवती की जबरन पाजामी उतार कर दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती ने घर जाकर मां को घटना की जानकारी दी।

पाक्सो एक्ट में सजा

स्पेशल पाक्सो एक्ट की अदालत ने कोतवाली कायमगंज के ग्राम मुडौल निवासी ओमकार पुत्र राज बहादुर को दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा देकर 20 हजार का जुर्माना किया है। ओमकार के विरुद्ध वर्ष 2016 में पाक्सो एक्ट आदि अधिकारी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

2 तमंचाधारी गिरफ्तार

कादरीगेट पुलिस ने बिर्रा बाग निवासी ईश्वर दयाल पुत्र जोगराज सिंह एवं लकूला गिहार बस्ती निवासी मलखान गिहार को 315 वोर तमंचे व कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है।

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