फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) फर्जी सूचनाओं देने वाले पूर्व क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार सिंह, कोतवाली फतेहगढ़ के पूर्व प्रभारी निरीक्षक सचिन सिंह एवं उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। अदालत ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से 18 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन मडैया निवासी सुधीर कुमार दिवाकर ने अदालत में आरोपियों के विरुद्ध धारा-166ए, 420, 167, 468, 471 भा०द०सं० के तहत मुकदमा दायर किया है।
सुधीर दिवाकर ने अदालत को अवगत कराया कि मैंने पुलिस अधीक्षक 26.07.2022 व 31.12.2022 को एवं अपर पुलिस अधीक्षक को 04.01.2023, 30.01.2023, 07.02.2023 को तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ को 11.02.2021 व 13.02.2021 को प्रार्थी अनुसूचित जाति के विरुद्ध झूठी नाबालिग बच्चे को पकड़ लेने की घटना षडयत्रपूर्वक बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिये थे। उक्त प्रार्थना पत्र पर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तथा कोई कार्यवाही भी नहीं की गई।
उक्त प्रार्थना पत्र की जांच में क्या तथ्य पाये गये उसकी जांच आख्या की प्रमाणित प्रति हेतु मैने जन सूचना अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र 21.02.2023 को रजिस्टर्ड डाक से मय आवश्यक शुल्क सहित प्रेषित कर उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। उपरोक्त सूचना प्रार्थना पत्र 21.02.2023 के उल्लिखित तीनों बिन्दुओं के सम्बन्ध में जन सूचना अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा आख्या मांगने पर उपाधीक्षक नगर फतेहगढ़ द्वारा सम्बन्धित थाना कोतवाली फतेहगढ से आख्या अपने अनुसार तैयार कराकर प्रार्थी को दिनांक 13.03.2023 को जन सूचना अधिकारी द्वारा जरिये डाक उपलब्ध करायी गयी।
उक्त उपलब्ध करायी गयी सूचना में गलत व भ्रामक व फर्जी तथा छायाप्रतियां न तो प्रमाणित है एवं फोटो कॉपी कटी हुई है। जिसका सम्बन्ध मेरे द्वारा मांगी गयीं सूचनाओं से नहीं है। उक्त पुलिस उपाधीक्षक नगर, कोतवाली फतेहगढ़ के प्रभारी निरीक्षक व थाने के उप निरीक्षक सुरजीत सिंह द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुए जन सूचना अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की अवज्ञा करते हुए अशुद्ध दस्तावेज तैयार कर मेरे के साथ छल व कपट करने के प्रयोजन से उक्त अशुद्ध व फर्जी सूचनायें बनाकर उसका असल के रुप में प्रयोग कर मुझे जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।
जिनका सम्बन्ध उपरोक्त मांगी सूचना से नहीं है। यह जानकारी देते हुए सुधीर दिवाकर ने बताया कि सीजेएम अदालत ने उक्त मामले में एसपी से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन सिविल लाइन चौकी इंचार्ज रक्षा सिंह ने रिपोर्ट भेजी। अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए पुलिस अधीक्षक को 18 सितंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। मालूम हो कि परसों सीओ सिटी की तबादले पर रवानगी कर दी गई है।