छेड़खानी में 3 साल की सजा: पिटाई से युवक घायल

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) अदालत ने कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला बढ़पुर सुनार वाली गली निवासी मंगेश सैनी पुत्र सोनेलाल को छेड़खानी के मुकदमे में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा देकर 55 हजार का जुर्माना लगाया है। किसानन नगला निवासी 14 वर्षीय किशोरी की मां ने 22 जनवरी को 16 को मंगेश के विरुद्ध धारा 294 354 506 एवं पाक्सो की धारा 7/8 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह घटना 27 सितंबर 2015 की रात 9.40 बजे की है। कोतवाली के पैरोकार मुकेश पचौरी ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जमकर पैरवी की।

युवक की पिटाई

थाना मऊदरवाजा के ग्राम अजमतपुर निवासी मेघनाथ शाक्य के पुत्र सुनील कुमार को बाइक में टक्कर मारने के बाद पिटाई कर घायल कर दिया गया। सुनील ने मोहल्ला गढी अशरफ अली निवासी धर्मेंद्र उनके पुत्र पवन एवं लल्ला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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