डॉक्टरी ना कराकर बेहोश लेखपाल को बचाया गया:अपराधियों को सजा

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) सरेआम नशा कर बेहोश होने वाले चर्चित लेखपाल राहुल सोमवंशी को डाक्टरी परीक्षण न कर कार्रवाई होने से बचाया गया। तहसील कायमगंज रोशनाबाद क्षेत्र में तैनात चर्चित लेखपाल राहुल सोमवंशी को कल शाम करीब 4 बजे अंग्रेजी शराब ठेके के बाहर कई घंटे तक जमीन पर पड़ा देखा गया। उनके पेट भी गीली देखी गई। लोगों ने समझा कि थोड़ी देर बाद होश में आकर चले जाएंगे। जब लेखपाल को देखने वालों का मजमा लग गया तब किसी ने फोन पर एसडीएम को जानकारी दी।

एसडीएम के निर्देश पर तहसील कायमगंज के नायब तहसीलदार मनीष करीब 6 बजे घटनास्थल पहुंचे। वह बेहोश लेखपाल राहुल को कायमगंज ले गए। लेखपाल को बचाने के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में उनका उपचार कराया गया। औपचारिकता निभाने के लिए देर रात लेखपाल को सीएससी कायमगंज ले जाया गया। सीएचसी में तैनात डॉक्टर अमित कुमार ने लेखपाल का नशे में होने का डाक्टरी परीक्षण नहीं किया। डॉक्टर को नशे का परीक्षण कराने के लिए लिखित रूप से नहीं दिया गया।

इसीलिए डॉक्टर ने भी लेखपाल का बचाव करते हुए लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पूछें जाने पर डॉक्टर ने इस बात का रोना रोया कि अस्पताल में नशे की परीक्षण की सुविधा नहीं है। लेखपाल के पड़े होने की जानकारी मिलने के बावजूद थाना शमशाबाद पुलिस ने भी राहुल सोमवंशी का डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया। तुरंत उपचार के अभाव में उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती थी घटना का वीडियो भी वायरल किया गया चर्चा है कि एसडीएम ने डॉक्टर को लेखपाल का परीक्षण करने के लिए फोन किया था।
बताया गया कि अधेड़ लेखपाल राहुल सोमवंशी की आए दिन नशा करने की आम शोहरत है। गंगापार क्षेत्र के मूल निवासी लेखपाल इन दोनों कोतवाली फतेहगढ़ के निकट रहते हैं। राहुल सोमवंशी को अपने की पिता की जगह नौकरी मिली है चर्चा है कि उनके पिता का नशा करने के कारण ही निधन हो गया था। क्षेत्र वासियों का कहना है कि नए जिलाधिकारी को इस मामले में कड़ी जांच कर कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

3 अपराधियों को सजा

अदालत ने थाना मऊदरवाजा के ग्राम टिमरुआ निवासी अमर सिंह उर्फ सिंदा पुत्र सुरेश जाटव को 6 माह 10 दिन की सजा देकर 20 हजार का जुर्माना किया है। अमर सिंह के विरुद्ध वर्ष 2013 में एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत ने थाना कमालगंज के ग्राम देवधरापुर निवासी मैकूलाल के पुत्र विजयपाल एवं पंजाबी को 6-6 माह की सजा देखकर 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना किया है। दोनों भाइयों के विरुद्ध वर्ष 2004 में गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

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