जुझारू पत्रकार इंदू अवस्थी सीओ व दरोगा को सजा करायेंगे

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) पुलिसिया उत्पीड़न झेलने वाले दबंग व जुझारू पत्रकार इंदू अवस्थी दोषी सेवा निवृत सीओ दीवान गिरी व दरोगा केशव राम मिश्रा को सजा कर कर ही दम लेंगे। नगर के मोहल्ला छक्का नाजिर कूंचा निवासी इंदू अवस्थी ने बीते दिन सीजीएम न्यायालय में उक्त दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपने बयान दर्ज कराये है। इस दौरान आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। श्री अवस्थी ने वर्ष 1998 में अपराध संख्या 110/98 के तहत उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसी मुकदमे में हाजिर न होने पर न्यायालय ने उक्त पुलिस कर्मियों को जेल भेज दिया था। एक अन्य मुकदमे में पीड़ित इंदु अवस्थी के बयान के आधार पर न्यायालय ने इंस्पेक्टर दीवान गिरी व दरोगा केशव राम मिश्रा को दो-दो साल की सजा सुनाकर जुर्माना लगाया था। दैनिक पंजाब केसरी के जिला संवाददाता इंदू अवस्थी ने बताया कि मैं वर्ष 1998 में तत्कालीन कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के दीवान गिरी एवं रेलवे रोड चौकी इंचार्ज केशव राम मिश्रा के उत्पीड़न शोषण व अत्याचार का डटकर मुकाबला किया।

इंस्पेक्टर दीवानगिरी ने अदालत के आदेश पर स्वयं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश को गायब कर अदालत के आदेश के विरुद्ध रिवीजन कर दिया था। इसी मामले में दीवान गिरी व केशव राम मिश्रा को दो साल की सजा हुई थी। अभी भी सेवानिवृत्त सीओ दीवान गिरी व सेवा ने सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक केशव राम मिश्र के विरुद्ध पांच मुकदमे चल रहे हैं। जिनमें तीन मुकदमे जिले में व दो मुकदमे इलाहाबाद में विचाराधीन है।

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