दुष्कर्मी को आजीवन व 2 अन्य को सजा

फर्रुखाबाद।(एफबीडी न्यूज़) अदालत ने थाना मऊदरवाजा क्षेत्र की घटना में रेप के आरोपी नरेंद्र उर्फ विजेंद्र कठेरिया को आजीवन कारावास की सजा देकर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र में 6 अक्टूबर 2024 को 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी जो 6 दिन बाद बदहवास अवस्था में वापस घर लौटी। पुलिस ने इसी थाने के ग्राम बाबरपुर निवासी नरेंद्र उर्फ विजेंद्र कठेरिया पुत्र मुरारी लाल के विरुद्ध चार्जसीट लगाई थी।

नरेंद्र जनपद एटा थाना जसरथपुर के ग्राम देवतरा का मूल निवासी है। उसके ऊपर किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। थाना कंपिल के ग्राम कादरदादपुर निवासी दलवीर शाक्य पुत्र स्व रामचंद्र को वर्ष 1918 में जानलेवा हमला करने के मुकदमे में 7 साल की सजा सुनाकर 500 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। दलवीर को धारा 414, 411 में 3 साल की सजा 1000 का जुर्माना तथा धारा 3/25 में 3 साल की सजा एवं 300 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है।

थाना कादरीगेट के ग्राम सातनपुर निवासी विक्की उर्फ बूटी कटियार पुत्र विनोद को वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में 10 साल की सजा एवं एक लाख रूपयों का जुर्माना लगाया गया है।

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