माफिया ने बेच दी, ग्राम सभा व रेलवे की भूमि

फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) ब्लॉक बढ़पुर ग्राम पंचायत कुइयांबूट में माफिया के द्वारा ग्राम सभा एवं रेलवे की लाखों रुपए कीमती भूमि की बिक्री कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। माफिया ने ग्राम पंचायत के गाटा संख्या 147 (ग) , 152 (ख),149 (क) 148 (क) की भूमि को धारा 80 (2) में राजस्व संहिता के अंतर्गत आबादी घोषित करा लिया है। गांव के प्रधान अभय कुमार यादव ने नगर फर्रुखाबाद के मुहल्ला नवाब न्यामत खां 5/64 निवासी धर्मेंद्र गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, राजेंद्र कुमार गुप्ता

देवेंद्र गुप्ता, पुत्रगण मुन्ना लाल, अमित कुमार गुप्ता उनकी मां श्रीमती आशा देवी भाई नितिन कुमार तथा ग्राम सितौली निवासी जितेंद्र सिंह एवं उनकी मां श्रीमती श्याम प्यारी के विरुद्ध एसडीएम अदालत में तजवीसानी दायर की है। जिसमें प्रधान ने आरोप लगाया है की धारा 80 के आवेदन में खातेदारों के नाम खतौनी में दर्ज नहीं है। जिसमें छुपाया गया है की गाटा संख्या 148 (ग) व 147 (क) रेलवे की सड़क है। जबकि कुछ अन्य नंबर सरकारी नाले की जगह है। उक्त भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है। प्रधान ने एसडीएम से 19 मई 2025 को पारित किए गए आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की है।

प्रधान अभय कुमार ने आज उप जिला अधिकारी सदर एवं नगर मजिस्टेट से पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग एवं अवैध चकरोड रास्ते के निर्माण कार्य को रोके जाने की फरियाद की है। अधिकारियों से शिकायत की गई है कि धर्मेंद्र गुप्ता आदि बिना लेआउट पास कराए अवैध रूप से प्लाटिंग करने के साथ ही नवीन चकरोड का अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं। उक्त लोगों द्वारा नाले की भूमि को अवैध प्लाटिंग कर बेच दिया गया है।

बताया गया है कि लेखपाल अनिल वर्मा ने अवैध रूप से खनन कर मिट्टी के भराव कार्य को रोकने के बजाय ग्राम पंचायत की संपत्ति पर कब्जा करने वालों का साथ दिया है। लेखपाल एवं पूर्व में तैनात रहे कानून को अजीत अग्निहोत्री ने मोटी रकम लेकर धारा 80 की कार्रवाई पर गलत रिपोर्ट लगाई है। प्रधान अभय कुमार यादव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया की एसडीएम सदर ने टीम गठित कर मामले की जांच पड़ताल कराये जाने का आश्वासन दिया है।

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